वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के 14वें मंत्री की नियुक्ति मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला की को वारंटो याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शुक्ला को कहा कि वह पीआईएल लगाकर ही हस्तक्षेप करें। कोर्ट में पहले से एक पीआईएल रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती ने दायर की है, जिसमें 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

आज गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए सुशील आनंद शुक्ला की जब याचिका पेश हुई तो डीबी ने इस को वारंटो रिट पर सुनवाई से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप के साथ एक जनहित याचिका पेश करें। को वारंटो पिटीशन पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। यहां इस विषय पर पहले से एक पीआईएल चल रही है।
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