राजनांदगांव। जिले में सीएम एग्रो इंडस्ट्रीज और सुरेश राइस मिल में जब्ती की बड़ी कार्रवाई की गई. खाद्य अधिकारियों ने करीब 3 करोड़ 35 लाख का धान, चावल और कनकी जब्त किया है. इन राइस मिलर्स पर आरोप है कि मिलिंग क्षमता के बावजूद मिलिंग कार्य नहीं किया गया. साथ ही लगभग 5 दिन से धान के उठाव के लिए डीओ रिक्वेस्ट भी नहीं किया गया. जिसके बाद छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन राइस मिलों में जब्ती की कार्रवाई की गई.

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने अनियमिता बरतने वाले राइस मिलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इस निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक, आशीष रामटेके तथा खाद्य निरीक्षक द्रोण कामड़े के साथ जिले के राइस मिलों की जांच की गई. जांच के दौरान सीएम एग्रो इंडस्ट्रीज एवं रीवागहन का निरीक्षण किया गया. मिल के भागीदार गोल्डी पंजवानी द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 96 हजार क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 42 हजार 544 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का मात्र 43 प्रतिशत कार्य है.

इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही थी. विगत 5-6 दिन से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा था. अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 1560 क्विंटल धान एवं 580 क्विंटल चावल तथा कनकी 8500 क्विंटल जब्त कर प्रोपाइटर के सुपुर्दगी में दिया गया. जब्त चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 65 लाख रुपए है.

इसी प्रकार सुरेश राइस मिल, पार्रीनाला, राजनांदगांव का निरीक्षण किया गया. मिल के संचालक आशीष अग्रवाल द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 2 लाख 16 हजार क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 90 हजार 919 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का मात्र 40 प्रतिशत कार्य है. इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है. विगत 5-6 दिवस से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा है.

इस अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 4598 क्विंटल धान एवं 3036 क्विंटल चावल तथा कनकी 1250 क्विंटल जब्त कर प्रोपाईटर के सुपुर्दगी में दिया गया. जब्त चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है. इस राइस मिलर द्वारा फ्री सेल चावल एवं कनकी विक्रय का कार्य किया जा रहा है.

इस प्रकार दोनों राइस मिलों से कुल 6158 क्विंटल धान, 3616 क्विंटल चावल एवं 9750 क्विंटल कनकी जब्त किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ 35 लाख 95 हजार रुपए की राशि है. राइस मिलर्स के खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई है.

राइस मिलों पर पहले भी कार्रवाई

इससे पहले भी तीन राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 2 करोड़ रुपए के धान, चावल की जब्ती की गई थी. कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में भी जिन राइस मिलर्स द्वारा शासकीय धान के कस्टम मिलिंग कार्य नहीं किया जाएगा, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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