रायपुर- जीएसटी में 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों से टैक्स कम करके 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया है. गुवाहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गए. व्यापारियों तथा छोटे व्यवसायियों की शिकायत थी कि जीएसटी की वजह से उनकी टैक्स देनदारी और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है. जीएसटी ने तमाम सुझावों का अध्ययन करने के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जीएसटी के फैसले के तहत 178 सामानों पर लगने वाले 28 फीसदी जीएसटी को 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम फैसले पर छ्त्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से राजस्व में कोई कमी नहीं आएगी और ना ही विकास कार्यों में इस फैसले का असर पड़ेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से इसके कई टैक्स स्लैब को लेकर व्यापारियों को बड़ी दिक्कत हो रही थी. उन दिक्कतों को दूर करने के लिहाज से ही जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि करों में सुधार सतत चलने वाली प्रक्रिया है. डाॅ.रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी को लेकर जहां-जहां भी दिक्कत महसूस होगी, उसे दुरूस्त किया जाएगा. जीएसटी लागू होने के दौरान ही कहा गया था कि अध्ययन के बाद इसमें कई जरूरी बदलाव किये जाएंगे. जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों ने जिन वस्तुओं के बारे में जानकारी सामने लाई थी, उन पर विचार किया गया और व्यावहारिक फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टैक्स कम करने से व्यापार का बेहतर माहौल बनेगा और आम जनता को इससे राहत भी मिलेगी.
सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी- अमर अग्रवाल
इधर गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री और काउंसिल के अहम सदस्य अमर अग्रवाल ने लल्लूराम डाॅट काम से हुई बातचीत में कहा कि- चार महीनों के अनुभव के आधार पर जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया है. सबकी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में यह अहम फैसला है. उन्होंने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि जीएसटी को लेकर जहां कहीं भी परेशानियां आएंगी, वहां सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी.
जानिए जीएसटी में क्या-क्या बदलाव हुए हैं-
- जीएसटी लागू होने के दौरान 288 आइटम 28 फीसदी के दायरे में थे, जिसमें से 178 आइटम को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
- 50 लग्जरी उत्पाद पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा.
- रोज़मर्रा के इस्तेमाल की शैम्पू, डियोडरेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन, जूतों की पॉलिश, चॉकलेट, च्यूइंग गम तथा पोषक पेय पदार्थ जैसी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी.
- रेस्टोरेंट में जीएसटी अब 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है