नितिन नामदेव. रायपुर. राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पदेन उपाध्यक्ष होंगे. प्राधिकरण में छत्तीसगढ़ के विधायकों या सांसदों में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य शामिल किए जाएंगे. मुख्य सचिव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य बनाया गया है. राहत आयुक्त को पदेन सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, आपदा प्रबंधन में अनुभव रखने वाले गणमान्य नागरिकों में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य भी शामिल रहेंगे.

राजस्व विभाग के आदेश के मुताबिक प्राधिकरण की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय व स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष निश्चित करेंगे. अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा. प्राधिकरण का प्रत्येक निर्णय बहुमत से लिया जाएगा, लेकिन बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में मतदान नहीं करेगा और एक बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा. बैठक की सूचना सचिव के हस्ताक्षर से कम से कम सात दिन पहले भेजी जाएगी. बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यता का 50 प्रतिशत होगी और गणपूर्ति न होने की स्थिति में बैठक उसी स्थान पर दो घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी. इस प्रकार स्थगित की गई बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी. राहत आयुक्त छत्तीसगढ़ का कार्यालय प्राधिकरण का सचिवालय होगा. प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कार्य करेगा, जैसा अधिनियम में उसे दिए गए हैं. प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों को ऐसी यात्रा व अन्य भत्तों की पात्रता होगी, जैसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देशित करे.
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