रायपुर। वाहन चालाकों की सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है. इसके तहत अब तक प्रदेश के 22 हजार 219 लोगों ने ऑनलाईन के माध्यम से इस यूजर फ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है.

छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था. कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा हुई है. साथ ही आवेदकों को फर्जी एजेंटों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है.

दरअसल मोटरयान अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण देने का नियम है. जिसके लिए आवेदकों को एजेंटों और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे. कोरोना काल में आवेदकों को मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी. इससे राहत पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रारंभ की है. इस सुविधा का लाभ प्रदेश के 22 हजार से अधिक आवेदक उठा चुके हैं. इससे मेडिकल प्रमाण-पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगी है.

इस संबंध में परिवहन विभाग ने बताया कि ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है. आवेदक यदि 40 वर्ष से अधिक उम्र का है और लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो उसे फार्म-ए में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है. ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक को फार्म भरने के बाद डॉक्टर के पास जाना होगा और अपना आवेदन नंबर बताना होगा.

आवेदक एमसीआई अथवा छत्तीसगढ़ मेडिकल काउन्सिल द्वारा पंजीकृत किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है. आवेदन नंबर को सारथी पोर्टल में डालते ही आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा. यदि आवेदक के द्वारा सहमति से ओटीपी डॉक्टर को बताया जाता है, तो सम्पूर्ण जानकारी फोटो सहित डॉक्टर को दिख जाती है. फोटो से वास्तविक व्यक्ति का मिलान करते हुए डॉक्टर के द्वारा जाँच कर ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ में इसके सफल संचालन के लिए कुल 394 डॉक्टरों का पंजीयन किया जा चुका है. जिनसे आवेदक ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते है. परिवहन विभाग द्वारा केवल उन्हीं डॉक्टर का पंजीयन किया गया है, जो मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है.

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