रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कॉलोनाइजर एक्‍ट में बदलाव किया है. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्‍ल्‍यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वालों के लिए आरक्षित जमीन और मकान के मापदंड में बदलाव किया है.