वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। राजधानी रायपुर के चर्चित सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पेश हुए शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि तोमर बंधु लंबे समय से अवैध सूदखोरी के कारोबार में लिप्त हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों भाइयों के खिलाफ लगभग 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। शासन की ओर से अदालत में तोमर बंधुओं का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति शुरू से ही रही है।

पुलिस छापेमारी में चौंकाने वाले सबूत

पुलिस ने हाल ही में तोमर बंधुओं के घर पर छापा मारा था, जिसमें कई ब्लैंक चेकबुक, हथियार, और कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा, जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि दोनों बिना किसी लाइसेंस के अवैध सूदखोरी का धंधा चला रहे थे।

अदालत ने माना गंभीर मामला

शासकीय अधिवक्ता के तर्कों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अदालत ने माना कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और अभियुक्तों के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। परिणामस्वरूप, कोर्ट ने दोनों भाइयों की याचिका को खारिज कर दिया।

अधिवक्ता बोले— अन्य कानूनी उपाय तलाशेंगे

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद तोमर बंधुओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि वे अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत राहत के विकल्प तलाशेंगे। उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकरण में तोमर बंधुओं को जमानत नहीं मिली है, उसी मामले में कुछ अन्य आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए आगे की कानूनी प्रक्रिया में इन दोनों को भी राहत मिलने की संभावना है।

रायपुर के तोमर बंधु लंबे समय से शहर में अवैध सूदखोरी और धमकी के मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इनके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, वसूली और अवैध लेनदेन से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने हाल के महीनों में इनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की है।

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