वीरेंद्र गहवई,बिलासपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में सालों से लटके मामलों पर लगी जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है. हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में लगी याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने आरोपों को तथ्यहीन और आधारहीन बताया है.
दरअसल एक पत्र के माध्यम से प्रदेश के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था. जिनमें कई आईएएस स्तर के अफसर भी हैं. हाईकोर्ट ने इस पत्र को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. जिसे सरकार की ओर से पहले ही दाखिल कर दिया गया है. पिछले दो सुनवाई में यह मामला टल गया था.
हाईकोर्ट ने जिस पत्र को स्वतः संज्ञान में लिया था, उस पत्र को रायपुर के मोहम्मद गुलाम अली खान ने लिखा था. इसमें बताया गया कि प्रदेश के करीब 90 अफसरों के खिलाफ एसीबी में लंबे समय से प्रकरण लंबित है और कार्रवाई नहीं की जा रही है. पत्र में यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर कार्रवाई नहीं होने से वो विभागों में जमे हुए हैं. वेतन और अन्य सुविधाएं भी पा रहे हैं.
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