बिलासपुर- पूर्व मुख्यमंत्री डाॅक्टर रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय के अग्रवाल ने खुद को अलग कर लिया है. इब इस याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट की दूसरी बेंच करेगी.
बता दें कि कांग्रेसी नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डाॅक्टर रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले में याचिका लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी. आज कोर्ट में यह प्रकरण सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था. सीरियल नंबर 3 की इस याचिका को जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में सुना जाना था, लेकिन इस पर सुनवाई से उन्होंने इससे खुद को अलग कर लिया.
याचिकाकर्ता विनोद तिवारी के वकील हर्षवर्धन परगनिया ने लल्लूराम डाॅट काॅम से हुई बातचीत में बताया कि 9 नवंबर 2020 को यह याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डाॅक्टर रमन सिंह की ओर से शपथ पत्र में दी गई चल अचल संपत्ति की जानकारी में विरोधाभाष है. साल 2008 की तुलना में 2018 में संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी दिखाई गई. हर्ष परगनिया ने कहा कि इस मामले में कोर्ट जांच का जिम्मा सीबीआई, इंकम टैक्स या फिर ईडी को सौंप सकता है. साथ ही केंद्र की एजेंसियों को नोटिस जारी कर सवाल पूछ सकता है.