बिलासपुरI वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति तिथि से नहीं दिए जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया में अगली सुनवाई की तारीख तक ‘हेड कांस्टेबल’ का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश पारित किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई 2022 को होगी.

रायपुर जिले में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ राजेंद्र तिवारी की नियुक्ति राजनंदगांव जिले में वर्ष 2006 में हुई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें वर्ष 2007 में सम्बद्धता पर रायपुर जिले भेजा था. इसी दौरान उनका स्थानांतरण वर्ष 2013 में रायपुर में कर दिया गया था. एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के चलते वर्ष 2022 में जारी वरिष्ठता सूची में उनका पीछे रखा गया था, जिस पर उन्होंने अधिवक्ता अनादि शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस राजेंद्र चन्द्र सिंह सामंत की एकल बेंच में हुई.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उनकी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाना न्यायसंगत होगा. न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता को पूर्व में किए गए स्थानांतरण के चलते उनको वरिष्ठता में पीछे करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में वरिष्ठता से संबंधित निहित प्रावधानों और छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक) पदोन्नति मानक संचालन प्रक्रिया, 2021 के नियमों के विपरीत है.

अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विभाग द्वारा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पहली पात्रता एवं वरिष्ठता सूची पर याचिकाकर्ता ने दावा-आपत्ति पेश की थी, जिसे पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज द्वारा निरस्त कर दिया गया था. वर्तमान में एक दावा-आपत्ति पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पास लंबित है. अधिवक्ता अनादि शर्मा ने कोर्ट से निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठता में जब तक सुधार नहीं होता, तब तक ‘हेड कांस्टेबल’ का एक पद सुरक्षित रखा जा सकता है. इस पर सरकारी अधिवक्ता ने उचित मार्गदर्शन के लिए समय की मांग की.

इन तर्कों के आधार पर उच्च न्यायालय के जस्टिस राजेंद्र चन्द्र सिंह सामंत की एकल बेंच नें याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए, अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के लिए ‘हेड कांस्टेबल’ का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

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