शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. एड्स पीड़ित बच्चियों की देखभाल करने वाली संस्था को बंद करने के मामले पर सोमवार को होईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि मामले में संजीव ठक्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शासन ने जुमिनाईल जस्टिस ऐक्ट के पालन ना करने का आरोप लगाया था. संस्था नाबालिग बच्चियों की पूरी देखभाल करती है. इस मामले की न्यायाधीश पी.सैम कोशी ने सुनवाई की. न्यायाधीश ने ट्रस्ट को बंद करने के शासन के आदेश पर रोक लगाई है.