Chhattisgarh News: रायपुर. छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले पर छूट 25 जून को समाप्त हो जाएगी. जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री व राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 25 जून तक स्थानांतरण होना है. इसके बाद स्थानांतरण नीति के तहत अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा.
राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति 2025 के तहत अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध को शिथिल किया गया है. इसके साथ ही जिला व राज्य स्तर पर तबादले के लिए बड़ी तादाद में इच्छुक अधिकारी-कर्मचारियों के आवेदन भी आ चुके हैं. जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से कुछेक विभागों में ही स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं. जबकि अधिक विभागों में अभी तक तबादला सूची जारी नहीं हुई है. सूत्रों का कहना है कि बैंक डेट में तबादला सूची जारी किए जाने की संभावना है.
इस बीच राज्य शासन ने तबादले को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की समिति का गठन भी किया है.
यह समिति स्थानांतरण से व्यथित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध स्थानांतरण नीति 2025 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर ही विचार करेगी. निर्धारित अवधि के बाद केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे.