शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 लागू: अब कर्मचारियों से 9 घंटे से ज्यादा नहीं करा सकते काम, लेना होगा लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन और देना होगा दोगुना भुगतान, पुराना गुमास्ता लाइसेंस सिस्टम भी खत्म