सत्यपाल सिंह,रायपुर। Chhattisgarh सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है. सरकार ने 5% महंगाई भत्ता में वृद्धि की है. इस वृद्धि के बाद अब प्रदेश में महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत पहुंचा गया है. जिसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक जुलाई से नकद भुगतान किया जाएगा. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन नहीं माना जाएगा. Chhattisgarh के वित्त विभाग ने 6 बिन्दुओं में आदेश जारी किया है.
- बढ़े हुए महंगाई भत्ता की राशि का भुगतान 1जुलाई से नगद भुगतान किया जाएगा.
- महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. इसमें विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा.
- महगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा.
- महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जाएगा. 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा.
- ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे.
- इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो.
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28 प्रतिशत हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था. राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 प्रतिशत पीछे हो गए थे. इस कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रुपए आर्थिक क्षति हो रही थी. इसलिए कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
देखें आदेश-
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