पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. पेंड्रा थाना क्षेत्र में आरोपी ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण किया. फिर 2 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. मामले की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अब विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल पूरा मामला 16 नवंबर 2020 का है. पेंड्रा निवासी 16 वर्षीय किशोरी रात में जब खेत की बाड़ी की ओर गई थी, तभी वहां मौजूद आरोपी सोनू कोल उर्फ चरकु कोल उसे जबरिया उठा कर ले गया. नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. उसे करीब 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पेंड्रा थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश गौरेला विनय कुमार प्रधान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाया. उसे अलग-अलग धाराओं के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा और 500 रुपए अर्थदंड लगाया गया. इसके अलावा धारा 366 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और 500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया. इस तरह अलग-अलग मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है.

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