रायगढ़। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले पंद्रह दिनों का लॉकडाउन खत्म हुआ था. लेकिन अब फिर से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगने जा रहा है. एक सप्ताह का लॉकडाउन रायगढ़ जिले में रहेगा. इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायगढ़ में 16 से 23 अगस्त तक शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा. जैसे कि रायगढ़ नगर निगम, नगर पंचायत सरिया, धरमजगढ़ शामिल है.
लॉक डाउन के दौरान समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को आमजन हेतु उक्त अवधि तक के लिए बंद किया गया है. जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा. बसें. ई-रिक्शा, रिक्शा का परिचालन भी बंद रहेगा.
रायगढ़ में लाॅक डाऊन के दौरान प्रशासन की ओर से जारी गाईड लाइन
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जिले के नगरीय निकायों को आम लोगों के लिए बंद किया गया
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निकायों में न्यूनतम कर्मचारी ही लाॅक डाऊन में काम कर सकेंगे
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जिले के नगरीय निकायों में सार्वजनिक परिवहन पर लाॅक डाऊन में रोक
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ऑटो, ई-रिक्शा,बस,टैक्सी,निजी बस नहीं चलेंगी
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जिले की सीमा में केवल आवश्यक सामान की परिवहन हो सकेगा
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व्यापारिक परिवहन के लिए जिले की सीमा लाॅक डाऊन में सील रहेगी
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फैक्ट्रियों को सशर्त छूट दी गई
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व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी
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प्लांट में कोरोना मिला तो सभी खर्च कंपनी प्रबंधन उठाएगा
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श्रमिकों के रहने की व्यवस्था प्लांट के अंदर करनी होगी
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ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को शर्तों से छूट दी गई
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सभी मंदिरों,धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा
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बिना पहचान पत्र के घर से निकलना प्रतिबंधित
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पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल भी पूर्णतः बंद रहेंगे
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सरकारी दफ्तर आम पब्लिक के लिए बंद रहेंगे
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विधानसभा सत्र को देखते हुए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी काम करेंगे
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पंजीयन कार्यालय में निर्धारित लिए गए समय पर रजिस्ट्री होगी
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ठेले में घूम-घूम कर सुबह 6 से दोपहर 12 तक सब्जी बिकेगी
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दवा दुकान,दवा उत्पादन को लाॅक डाऊन से छूट दी गई
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शराब दुकानें बंद रहेंगी
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आदेश की कॉपी