रायपुर। कोरोना संकट के बीच यदि आप भी प्रदेश के दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग की नई गाइडलाइन जरूर पढ़ लें. पहले अंतराज्यीय और राज्य के भीतर आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने पर ही अनुमति दी गई थी. अब इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है.

ये हैं नई गाइडलाइन

  • अंतराज्यीय और राज्य के भीतर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी.
  • कोरोना संक्रमण नियंत्रण में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वैच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहें. संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके. इसके लिए आवागमन करने वाले सभी यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वह ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें.
  • आवागमन स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्तराज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रियों से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से यह अनुरोध किया जाए कि वह ई-पास के लिए आवेदन करने के बाद ही आगे की यात्रा करें.
  • अंतराज्यीय आवागमन पर क्वारेंटीन संबंधी निर्देश पहले की तरह यथावत प्रभावी रहेंगे.