सत्यपाल राजपूत, रायपुर. पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा में बाहरी व्यंजन बेचने पर संस्कृति विभाग ने ठेका संचालक को नोटिस जारी किया है. नोटिस में ठेकेदार को बाहरी व्यंजन बेचने पर कार्य आदेश निरस्त करने की चेतावनी दी गई है.
गौरतलब है कि लल्लूराम डॉट कॉम ने बुधवार को गढ़ कलेवा में राज्य से बाहर की व्यंजन बेचने की ख़बर प्रमुखता से प्रकाशित की थी. उसके बाद आज नोटिस जारी हुआ है.
इसे भी पढ़े- गढ़ कलेवा का सच ! ..जब मंत्री ने कहा नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को पता नहीं, फिर कैसे लग गया बंद करने का बोर्ड ? जिम्मेदार कौन ?
गढ़ कलेवा के प्रभारी अधिकारी जीआर भगत ने बताया कि बुधवार को सूचना मिलते ही बाहरी व्यंजन बेचने पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई थी. आज नियमानुसार नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई है कि अगर आगे राज्य से बाहर का कलेवा बेचा जाएगा तो कार्य आदेश निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.