कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने आवमानना मामले में छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा (Superintendent of Police Vinayak Verma) को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे. लेकिन आज एसपी ने हाईकोर्ट में पेश होकर वारंट तामील नहीं करवा पाने पर माफी मांग ली है. जिसके बाद HC ने छिंदवाड़ा SP के निलंबन का आदेश वापस ले लिया है.
छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा आज गुरुवार को हाइकोर्ट में पेश हुए, जहां वारंट तामील नहीं करवा पाने को लेकर माफी मांगी है. NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी HC में पेश हुए. HC ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का अरेस्ट वारंट वापस ले लिया है. इसके साथ ही छिंदवाड़ा SP के निलंबन का आदेश वापस ले लिया है. छिंदवाड़ा एसपी ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ट्रांसफर होने की बात कहते हुए गिरफ्तारी से इंकार किया था.
MP BREAKING: हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा SP को सस्पेंड करने के दिए आदेश, 5 साल पुराने मामले में कार्रवाई
दरअसल, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी. हाई कोर्ट ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल कुमार के खिलाफ वारंट गैर जमानती जारी किया था. कोर्ट ने एक गिरफ्तारी वारंट तामील करवाने के आदेश दिए थे. एसपी ने वारंट तामील करने के बजाय पक्षकार का तबादला हो जाने से वारंट तामील नहीं होने का पत्र लिखा था.
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना (DGP Sudhir Kumar Saxena) को छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे. साथ ही HC ने DGP को खुद वारंट तामील करवाने का आदेश दिया था और एसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.
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