रायपुर- राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता डॉ एमएल अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि डॉ अग्रवाल द्वारा परिक्षेत्र रायपुर के समूह योजनाओं साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़ की निविदाओं में नियमों की अवहेलना तथा गंभीर अनियमितता की गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम- 1965 के विपरीत है.
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में अग्रवाल का मुख्यालय इन्द्रावती भवन अटल नगर किया गया है. गौरतलब है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की अनियमितता व कर्तव्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.