रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के पेंशनरों को एक बड़ी राहत दी है। उनके अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने आज मंत्रालय से प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर और दिवंगत कर्मचारियों के परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश एक जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार पेंशन पर लागू होगा। महंगाई राहत की राशि एक जुलाई 2016 से दो प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत होगी। यह राशि मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पर दी जाएगी। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त मूल पेंशन/अतिरिक्त परिवार पेंशन पर भी इन्हीं दरों के अनुसार महंगाई राहत मिलेगी।
वित्त विभाग ने अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित शासन के सभी विभागों, विभागाअध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इस आशय के आदेश के साथ परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी देय होगी। सेवा से बर्खास्त या हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत अनुकम्पा भत्ते पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी। इसके अलावा परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह महंगाई राहत वित्त विभाग के पांच अक्टूबर 1976 के निर्देशों के अनुसार देय होगी। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत करवा लिया है, उन्हें यह महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी। परिपत्र में सभी कोषालय अधिकारियों, उपकोषालय अधिकारियों और पेंशन वितरण कर्ता अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान जल्द से जल्द करें।