लखनऊ. हां, सही पढ़ रहे हैं आप. बिना मास्क जुर्माना 10 हजार रुपए. ये सख्ती के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए दिए है.
ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करने का आदेश दिया है. ऐसे लोगों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं और दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये वसूले जाएंगे.
हालांकि इस सख्त आदेश जारी करने का उद्देश्य कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता लानना और लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील करने का है. लेकिन इतने डरावने आंकड़ों के बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे है, यही कारण है कि सरकार को ये सख्त आदेश लेना पड़ा.
बता दें कि दूसरी लहर की चपेट में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ गए है. हालांकि इस स्थिति में भी वे रोजना टीम-11 और फील्ड के अफसरों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं.
बैठक के दौरान सीएम योगी ने भरण-पोषण भत्ता की सूची अपडेट करने के भी निर्देश दिए हैं. इससे जल्द ही गरीबों को राहत राशि मिल सकेगी. वहीं, विधायक निधि का उपयोग भी कोविड केयर फंड में किया जाएगा. प्रदेश में बिना मास्क के कोई नहीं चल सकेगा.
सीएम योगी ने उन जिलों में कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,000 से अधिक हैं. निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है.
इसके अलावा केजीएमयू, बलरामपुर चिकित्सालय और कैंसर इंस्टिट्यूट को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है. इसी तरह एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिन्द मेडिकल कॉलेज भी डेडीकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किए गए हैं.