भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने संविधान की अहमियत पर रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई ने शपथ ली थी। उन्होंने आज मुंबई में बार काउंसिल महाराष्ट्र और गोवा की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह व राज्य वकीलों के सम्मेलन को संबोधित किया। जस्टिस गवई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान उनके स्वागत के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त में से कोई उपस्थित नहीं था। जिसको लेकर जस्टिस गवई ने कहा, ‘मैं जब वहां पहुंचा तो मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त मौजूद नहीं थे। अगर वे नहीं आना चाहते थे तो उन्हें सोचना चाहिए था कि मेरे (शपथ ग्रहण करने के बाद) पहली बार यहां पहुंचने पर ऐसा करना सही रहेगा या नहीं।’

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प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी

गौरतलब है कि, महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखने वाले गवई ने कहा कि यह संस्था के अन्य संगठनों का न्यायपालिका के प्रति सम्मान का सवाल है। सीजेआई ने कहा कि वह प्रोटोकॉल के पालन पर जोर नहीं दे रहे हैं। गवई ने कहा, ‘जब किसी संगठन या संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो खास तौर पर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह सही था या नहीं।’

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सीजेआई ने कहा कि वह ऐसी छोटी-मोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्हें इसका जिक्र करने की जरूरत महसूस हुई ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। गवई ने हल्के अंदाज में कहा, ‘अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों पर विचार किया जाता।’ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। यह न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने की भी अनुमति देता है।

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