Chiranjeevi Swasthya Bima: राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दे रही है. सरकार की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है. राज्य सरकार ने कहा है कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह उपहार उनके लिए पहले से ही मौजूद है.

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी अपना पंजीकरण राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं अथवा ई-मित्र पर पंजीकरण करा सकते हैं. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीकरण रसीद होना अनिवार्य है. यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले जन आधार नामांकन कराना होगा.

इस योजना के लिए कौन पात्र हैं?
वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार, सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों/निगमों/सरकारी कंपनियों में काम करने वाले अनुबंध कर्मचारी, छोटे सीमांत किसान और पिछले साल कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले लोग निःशुल्क श्रेणी में निराश्रित एवं असहाय परिवारों को शामिल किया गया है. राज्य सरकार द्वारा तय की गई ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के लिए प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.

इन बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा
राजस्थान सरकार ने अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कई गंभीर बीमारियों को शामिल किया है. इसमें ब्लैक फंगस, हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, पैरालिसिस और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं.

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