रायपुर- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 8 फरवरी को जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों के धन वापसी (रिफंड) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी. निवेशकों द्वारा सेबी से किए गए अनुरोध के आधार पर सेबी द्वारा अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2019 कर दिया गया है.

संचालक संस्थागत वित्त छत्तीसगढ़ ने बताया कि इस कार्य के लिए नागरिकों के सहयोग एवं सहायता के लिए राज्य के सभी जनपद पंचायतों में ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क सुविधा केन्द्र कार्यरत है. इन निःशुल्क केन्द्रों के 31 जुलाई 2019 तक सुचारू संचालन के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं. इस तरह अब पीएसीएल के निवेशक अब 31 जुलाई तक जनपद पंचायतों के सुविधा केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क जमा कर सकते हैं.

गौरतलब है कि जस्टिस लोढ़ा समिति द्वारा पीएसीएल लिमिटेड (PACL Ltd. ) के निवेशकों को धन वापसी हेतु ऑनलाईन आवेदन लिए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्य यहां के निवेशकों को चिटफंड कंपनियों से राशि वापस दिलाने के सजग और तत्पर है और इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव ने 22 फरवरी 2019 को राज्य के सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पीएसीएल लिमिटेड (PACL Ltd. ) के छत्तीसगढ़ के सभी निवेशकों के धन राशि वापस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए थे. इसके तहत एक मार्च 2019 से राज्य के सभी 146 जनपद पंचायतों में ऑनलाईन आवेदन भरने की निःशुल्क सुविधा निवेशक के लिए शुरू की गई और राज्य के निवेशक से आग्रह किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक वेबसाईट http:\\sebipaclrefund.co.in\ पर उपलब्ध है. आवेदन भरने की प्रक्रिया के लिए इस वेबसाईट पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनोें भाषाओं में वीडियो भी उपलब्ध है. ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है – (1) पीएसीएल का प्रमाण पत्र या रसीद, (2) पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नम्बर, (3) पेन कार्ड, (4) रद्द किया हुआ चेक या बैंक का सत्यापन पत्र, (5) फोटो, (6) मोबाइल नम्बर, (7) निवेशक के बैंक डिटेल, जिसमें आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक एकाउंट नम्बर व खाते के प्रकार की जानकारी, (8) बैंक वेरिफिकेशन पत्र (वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में).