चित्रकूट. यूपी के चित्रकूट जिले में दस महीनें पहले हुई फर्जी मुठभेड़ के मामले में पूर्व एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के पन्द्रह सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. कोर्ट के आदेश के तहत बहिलपुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है. गौरीगैंग के ईनामी डकैत भालचंद्र यादव को पकड़ कर मार डालने का आरोप परिजनों ने लगाया था.
बता दें कि 31 मार्च 2021 को भालचंद्र यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था. उसकी पत्नी ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने मुठभेड़ में शामिल तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ और स्वाट टीम के सदस्यों समेत 14 नामजद और तीन-चार अज्ञात के खिलाफ हत्या सहित नौ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.
सीओ सिटी सदर शीतला प्रसाद पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा गुरुवार की रात में बहिलपुरवा थाना में लिखा गया है. वहीं वादी के अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि सतना जिले के नयागांव क्षेत्र के पड़वनियां गांव निवासी नथुनिया पत्नी भालचंद्र यादव ने अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश डीडी एक्ट) की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था.
प्रार्थनापत्र में बताया था कि नथुनिया का पति भालचंद्र 31 मार्च 2021 को अपने भाई लालचंद्र के साथ सतना न्यायालय में पेशी पर गया था. लौटते समय सतना जिले के कोठी कस्बा के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने ओवरटेक कर दोनों को मोटर साइकिल से गिरा दिया. इसके बाद एसटीएफ के जवान मारपीट कर भालचंद्र को गाड़ी में डालकर ले गए. भालचंद्र को एसटीएफ का एक जवान चित्रकूट की ओर ले गया.
उसी दिन शाम को लगभग सात बजे सूचना मिली कि चित्रकूट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर गौरी गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ, जनपद चित्रकूट की स्वाट टीम, बहिलपुरवा व मारकुंडी थाने की पुलिस ने उसे मार गिराया है. भालचंद्र के शव पर बेरहमी से पीटे जाने के निशान थे. गोली भी नंगे बदन मारी गई थी डकैत भालचंद्र के नंगे बदन में गोली मारी गई थी उसकी शर्ट पर गोली लगने के निशान नहीं थे जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने बहिलपुरवा थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के लिए कहा था जिस पर अब बहिलपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है.
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