रायपुर- नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले मामले में अभियुक्त बनाये गए आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस आरपी शर्मा की बेंच ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है. अनिल टूटेजा के वकील अवि सिंह ने कहा कि 30 महीने में चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई.

इन्वेस्टिगेशन में जो ऑफिसर थे वे कह चुके है कि टुटेजा और अन्य एक्यूज के खिलाफ केस नहीं बनता, फिर भी केस बनाया गया. पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे. लेकिन भारत से बाहर जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होगा.

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सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं आए है. ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए. उनको एक बार ही 2015 में 10 मिनट के लिए बुलाया था. उनके खिलाफ नान में एमडी के रहते पैसा लेने का आरोप था लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला है.