संतकबीर नगर. AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. संतकबीरनगर सीजेएम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ समन जारी किया है. जिसमें उनको 10 अप्रैल तक हाजिर होने का आदेश दिया है.

आरोप है कि उन्होंने एक सम्मेलन में समाज में कटुता पैदा करने वाले और आपत्तिजनक बयान दिए थे. 12 अगस्त 2020 को खलीलाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए हुए थे. आरोप है कि जहां उन्होंने अपने सहयोगी व समर्थक सभाजीत सिंह और ब्रज कुमारी आदि के साथ प्रेसवार्ता की थी. जिसमें उन्होंने सद्भाव बिगाड़ने, विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता व वैमनस्यता की भावना पैदा करने के आशय से बयान दिया था. इसी मामले बभनी गांव के रहने वाले राधेश्याम मौर्या ने सांसद संजय सिंह व उनके साथियों के खिलाफ बखिरा थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी.

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इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालय संतकबीरनगर के सीजेएम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था. विशेष लोक अभियोजक अच्युतानन्द शुक्ला ने बताया कि राधेश्याम मौर्य एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मौर्य समाज का नेतृत्व करते हैं. संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने बयान में प्रदेश में लोगों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं. भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण है और वह भी गुस्से में हैं. तमाम तरह के आपत्तिजनक और समाज में कटुता पैदा करने वाले बयान दिए थे। उन्होंने संवैधानिक मर्यादा का भी उल्लंघन किया. संजय सिंह आदि का कार्य अपराध की श्रेणी में आता है.

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