नई दिल्ली. हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को पक्षकार बनाने वाली एक अपील से निपटने के दौरान कहा कि अपीलकर्ता केंद्र के साथ विशेष सांविधानिक पदाधिकारी होने के अपने दावे के आधार पर किसी विशेष विशेषाधिकार का हकदार नहीं है. अदालत ने याची के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है.

कार्यवाहक प्रमुख की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा, अपीलकर्ता द्वारा दायर एक अन्य याचिका में रिकॉर्ड पर रखी गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उसे राजनेताओं, न्यायिक अधिकारियों आदि के खिलाफ बिना किसी सबूत के शिकायत दर्ज करने की आदत है.

पीठ ने संबंधित एसएचओ को समय-समय पर अपीलकर्ता से मिलने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर उसे अपेक्षित सहायता प्रदान की जाए.