Arvind Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शराब नीति ‘घोटाला’ मामले (Delhi Liquor Policy Case) में अरविंद केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी.
इधर, केजरीवाल के जमानत पर कांग्रेस नेता के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल. इस जमानत का स्वागत है. उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार पर तमाचा है, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और भय, आतंक का माहौल बना रखा है. सरकार सबक ले और विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करे.
सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली बार की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, “सुप्रीम कोर्ट से ED के केस में जमानत मिलने के बाद ही CBI ने अरविंद केजरीवाल को अपने केस में गिरफ्तार किया था. उन्होंने इससे पहले सीएम को गिरफ्तार नहीं किया था. यह गिरफ्तारी गलत भावना से प्रेरित है. इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के हकदार हैं. इस दौरान उन्होंने पूछा था कि सीबीआई ने इतने समय से दिल्ली के सीएम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया था और अचानक ED से जुड़े केस में जमानत मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.”
Arvind Kejriwal Bail: SC ने 5 सिंतबर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
5 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत की मांग करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि CBI ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है, इस वजह से उन्हें जमानत दी मिलनी चाहिए.
Arvind Kejriwal Bail: CBI ने जताया था विरोध
वहीं, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए सीबीआई ने कहा था कि उन्हें बेल के लिए पहले सत्र अदालत जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे हाईकोर्ट आए, जोकि ठीक नहीं है. सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर कर सकते हैं.
26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था
बता दें कि सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था.
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