रायपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी के मामले में सेबी से कब जांच कराएंगे. सारी तत्परता है वह विपक्षी लोगों के लिए है. इस देश में क्या 2 कानून हैं ?.
भूपेश बघेल ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को भी घेरा है. भारत के कानून मंत्री बयान दे रहे हैं. न्यायालय विपक्ष की भूमिका ना निभाएं. इसका मतलब यह है कि न्यायालय को भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है.
क्या है पूरा मामला ?
‘मोदी सरनेम’ मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की (Rahul Gandhi Parliament Membership Canceled) सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला हुआ है. आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है. सूरत कोर्ट के फैसले के दिन यानी 23 मार्च से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है.
गौरतलब है कि मोदी उपनाम के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने गुरुवार को 2 साल (Rahul Gandhi Parliament Membership Canceled) की सजा सुनाई थी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत भी दे दी थी. उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय देने के साथ ही उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया.
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