रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकारों की अनुमति को आवश्यक करार दिया है. इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए कहा कि यह काम हमने छत्तीसगढ़ में पहले ही कर लिया था. जिन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों में इसका राजनीतिक उपयोग लगातार जारी था, लगातार बढ़ती जा रही दखलअंदाजी के कारण इसकी आवश्यकता थी.

विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक डॉ. केके ध्रुव के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई से जुड़े फैसले को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि अब सीबीआई बिना राज्य के अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों के उपयोग लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसमें सीबीआई भी एक है, और उसे अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा था.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक करार दिया है. न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और बीआर गवई की पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ सीबीआई जांच की वैधता को चुनौती देने वाले कुछ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. आरोपियों में से दो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जबकि बाकी प्राइवेट पार्टी हैं.