मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस क्रम में गृह विभाग (अनुभाग-2), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 2 दिसम्बर, 2025 के द्वारा कारागार विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान में मिलने वाले वर्दी धुलाई भत्ता को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है.

उत्तराखण्ड शासन की उक्त स्वीकृति फलस्वरूप उप कारापल से उप महानिरीक्षक कारागार तक के अधिकारियों को वर्तमान में मिल रहे धुलाई भत्ता 20 रुपये के स्थान पर रुपये 300 प्रति माह और बंदीरक्षक / महिला बंदीरक्षक से प्रधान बंदीरक्षक / प्रधान महिला बंदीरक्षक तक के कर्मचारियों को वर्तमान में मिलने वाले धुलाई भत्ता 15 रुपये के स्थान पर रुपये 200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

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इस संबंध में मनोज कुमार आर्य, प्रभारी, उप महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. सरकार के इस आदेश के बाद से जेल अधिकारी और कर्मचारियों को वर्दी धुलाई के लिए होने वाले खर्च के लिए बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा.