चंडीगढ़. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से कुछ महीने पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए पांच विधेयकों को तुरंत मंजूरी देने की – अपील की. पुरोहित को लिखे पत्र – में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब – विधानसभा द्वारा पारित किए गए पाँच विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए लम्बित हैं. उन्होंने कहा कि – इनमें से चार विधेयक इस साल 19 – और 20 जून को हुए बजट सत्र की बैठकों में पारित किए गए थे.
सीएम मान ने कहा कि इससे पहले राज्यपाल के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान राज्यपाल ने जून – 2023 में अध्यक्ष की ओर से बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था, इसी कारण अभी तक विधेयकों को मंजूरी नहीं दी गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की ओर से 10 नवंबर को सुनाए गए आदेशों में 19-20 जून और 20 अक्टूबर, 2023 को हुई पंजाब विधानसभा की बैठकों को जायज ठहराया गया है. इस कारण विधेयक, जो विधान सभा पारित किए थे, राज्यपाल के मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं.
. सीएम मान ने बताया कि इन बिलों में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) बिल, 2023, पंजाब यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) बिल, 2023 और पंजाब राज्य विजीलेंस कमीशन (रिपील) बिल, 2022 शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि उच्चतम न्यायालय के 10 नवंबर के आदेशों में दर्शाई गई संवैधानिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के सरोकारों की भावना के मद्देनजर इन विधेयकों को तुरंत मंजूरी दी जाए.
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