कुंदन कुमार/पटना: पटना हाइ कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रहे एक मुकदमा पर साफ साफ कह दिया है कि राष्ट्रगान के दौरान हाथ जोड़कर प्रणाम करना राष्ट्रगान का अपमान नहीं है. दरअसल, पटना में 20 मार्च को सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के बीच में ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया था और इसको लेकर उनके खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बेगूसराय के निचले अदालत में आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया गया है. 

‘हाथ जोड़कर प्रणाम करना राष्ट्रगान का अपमान नहीं है’

यह मुकदमा बेगूसराय के रहने वाले विकास पासवान ने दर्ज कराया था. बेगूसराय के बलिया थाना निवासी विकास पासवान ने बेगूसराय के मुख्य दंडाधिकारी की अदालत में परिवारवाद दायर कर मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी. उस केस को सुनवाई के लिए पटना हाइ कोर्ट में लाया गया और जिसकी सुनवाई कल की गई और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाथ जोड़कर प्रणाम करना राष्ट्रगान का अपमान नहीं है. कुल मिलाकर देखें, तो मुख्यमंत्री को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. 

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