नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी पाए गए हैं. दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने कोड़ा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व चीफ सक्रेटरी अशोक कुमार बसु के साथ ही ही एक अन्य को आपराधिक षड़यंत्र और साजिश का दोषी पाया है. गुरुवार को अदालत में मामले के सभी चारों दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी.
मामला झारखंड में राजराहरा नार्थ ब्लॉक को कोलकाता कि विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आबंटित करने में हुए भ्रष्टाचार का है. मामले में सीबीआई ने मधु कोड़ा और कंपनी के अलावा, एचसी गुप्ता, अशोक कुमार बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंटे नवीन कुमार तुल्यान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी) 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया गया था.