बिलासपुर. कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने लॉक डाउन का आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा है कि केवल जरूरी सामान की दुकान खुलेगी. रोजमर्रा की वस्तुएं मिलेंगी, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर जैसी जगहों पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी.

कलेक्टर ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार (Covid-19) कोरोना एक संकामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (Covid-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है. छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए. शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत आदेश प्रसारित किये गये हैं.

एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर की समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानों- सभी मण्डियों व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज) मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियरी सेवाएँ, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिंग सेवाएँ (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे) ए.टी.एम., मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएँ, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थायें, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएँ होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो.

इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (Covid-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च, 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है. आबकारी संबंधित इकाईयों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा. आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी.