रायपुर. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी कॉलेज खोलना साइंस कॉलेज के प्राचार्य को भारी पड़ गया. कलेक्टर ने प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्राचार्य को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. दरअसल, कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी प्राधिकारी के आदेश या निर्देश की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद भी शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य ने जानकारी होने के बावजूद कॉलेज खोला और सभी स्टाफ को ड्यूटी पर आने के लिए निर्देशित किया. यह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है. इस अनुशासनहीनता के लिए प्राचार्य डीएन वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

गौरतलब है कि कलेक्टर ने आमानाका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है. इस क्षेत्र में सभी कार्यालय, दुकानें इत्यादि पूरी तरह बंद रखा गया है. लोगों को मेडिकल कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. कलेक्टर डॉ एस भारती दासन द्वारा उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए www.cghaat.in वेबसाइट का उपयोग करने की अपील की गई है.