डब्बू ठाकुर, कोटा। करगीरोड कोटा में संचालित पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को बिना अनुमति पहाड़ काटना और फैक्ट्री के अंदर रेत का भंडारण रखना महंगा पड़ गया है. खनिज विभाग के प्रतिवेदन पर कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने फैक्ट्री संचालक पर 16 लाख 25 हजार 310 रुपए जुर्माना लगाया है.
कलेक्टर डॉ. अलंग को फैक्ट्री के सामने पहाड़ को काटने की शिकायत मिली थी. इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने खनिज विभाग के उप संचालक डॉ. दिनेश मिश्रा को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. उप संचालक डॉ. मिश्रा के निर्देश पर असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर अनिल साहू के नेतृत्व में खनिज विभाग की टीम ने 18 दिसंबर को मौके का निरीक्षण किया था. इस दौरान टीम को फैक्ट्री के सामने पहाड़ कटा हुआ मिला. वहीं फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में रेत भी मिली. इसके अलावा दो हाइवा पत्थर भी मिला था.
खनिज विभाग ने नोटिस जारी फैक्ट्री संचालक से पूछा कि किसकी अनुमति से पहाड़ को काटा गया और रेत का भंडारण किया गया. तय समय में फैक्ट्री संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया तो खनिज विभाग के उप संचालक डॉ. मिश्रा ने अवैध उत्खनन और रेत का अवैध भंडारण का प्रतिवेदन कलेक्टर के कोर्ट में पेश किया. रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर डॉ. अलंग ने मुरुम और पत्थर के अवैध उत्खनन पर 15 लाख 69 हजार 150 रुपए और रेत भंडारण पर 56 हजार 160 रुपए जुर्माना लगाया.