राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के नियंत्रण और रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने राजधानी भोपाल में सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही कोरोनाकाल के बीच सार्वजनिक स्थनों पर पीक मारने या थूकने पर 200 रूपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है. जिसके संबंध में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है.

बता दें कि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए भोपाल जिले के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला एवं जर्दा का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं कलेक्टर के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर 200 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही 6 महीने के सजा का भी प्रावधान है.

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इन स्थानों पर ध्रूमपान निषेध
इस जारी आदेश के चलते आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे- मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा में किसी भी तरह का तम्बाकू पदार्थ एवं सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा इत्यादि का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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