मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दीपावली त्यौहार के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के लिए भण्डारण व विक्रय के दौरान विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश दिए है. उन्होंने विस्फोटक नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक और सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिये है.

कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा है कि दुकान की तय सीमा के अंदर निर्धारित मात्रा में फटाखा का भंडारण किया जायें. सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के बाहर रेत व पानी से भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा. माचिस, पेपर केप्स या किसी अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिक्चरों का भंडारण हो दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी सामग्री न रखा जायें. दुकान के अंदर विद्युत फिटिंग में सुरक्षा मानकों का पालन हो. दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में और अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी होनी चाहिए.

आतिशबाजी सामग्री को विस्फोटक विभाग से अनुमोदित एवं जलाने चलाने की विधि एवं चेतावनी का उल्लेख होना अनिवार्य है. अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के आय व्यय का लेखा जोखा रखना होगा. सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के आसपास खाली डिब्बा, पॉलीथीन आदि इकट्ठा नहीं होनी चाहिए.