
सत्यपाल राजपूत, रायपुर। राजधानी रायपुर में छठ पूजा को लेकर कलेक्टर सौरभ कुमार ने दिशा निर्देश जारी किया है. 11 अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया है. छठ पूजा स्थलों में केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे. अनावश्यक भीड़ होने पर इसकी ज़िम्मेदारी समितियों की होगी. छठ पूजा स्थलों में दुकान, ठेला लगाने की अनुमति नहीं होगी. कोरोना गाइडलाइन पालन अनिवार्य होगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
- रायपुर कलेक्टर की जारी इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि छठ पूजा स्थलों को केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे
- अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो ये जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी
- छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं हो सकेगा
- सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर 8:00 बजे तक पटाखे फोड़ने जा सकेंगे
- पूजा स्थल में किसी भी प्रकार का बाजार, मेला, दुकान वगैरह लगाने की अनुमति नहीं होगी
- छोटे बच्चों और बुजुर्गों को पूजा स्थल में जाने की अनुमति नहीं होगी
- छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा
- नदी तालाब में गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी
आदेश की कॉपी-
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