रायपुर. नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना करने वाले समितियों की कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बैठक ली. कलेक्टर ने मूर्ति स्थापना किए जाने वाले पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए. रात्रि 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल एवं तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर कार्यवाही करने की बात कही. कलेक्टर ने कहा, बड़े कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति एडीएम कार्यालय से लेना होगा. समितियां अपने पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर थाने में देंगे.

बैठक में मूर्ति विसर्जन 5 से 6 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिए गए. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू ने बताया कि बैठक में सभी समितियो के प्रमुखो को निर्देशित किया गया है कि मूर्ति स्थापना किए जाने वाले पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाएं. रात्रि के 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल बजाने पर कार्रवाई की जाएगी.

साहू ने बताया कि सभी समितियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी अविलंब संबंधित थानो में दें. उन्होंने बताया कि सडको पर पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, ताकि यातायात बाधित न हो. पंडाल में विद्युत व्यवस्था सही ढंग से करने निर्देशित किया गया है.

बैठक में लगभग 95 समितियों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे. मूर्ति विसर्जन 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक करने निर्देशित किया गया. बैठक में एसपी प्रशांत अग्रवाल, सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर, देवचरण पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम, देवेन्द्र पटेल अनुविभागीय दंडाधिकारी, विरेन्द्र चतुर्वेदी नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रायपुर, गौतम जंघेल, संजय यादव, निलेश तांडी, आशीष यादव, सतीश तिवारी, मनोहर साहू, कृष्णा बाघ, सुनील शर्मा सहित अन्य समितियों के पदाधिकारी उपस्थित थे.