रवि गोयल, सक्ती। अवैध प्लाटिंग के कारोबार पर लगाम कसने कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध प्लाटिंग वाली जमीन को राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश देने के साथ प्लाटिंग करने वाले पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दोषी पटवारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग में लिप्त कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. इसे भी पढ़ें : UPDATE : बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के तीन घंटे बाद पहुंचे कलेक्टर रणवीर शर्मा, 4 घंटे बाद पहुंची दमकल गाड़ियां
एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि सक्ती निवासी मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल ने ग्राम नन्दौरखुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 2149/2 भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लाटिंग कर कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन करना पाया गया.
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उक्त वाद भूमि में बिना व्यपवर्तन या लायसेंस के किए जा रहे अवैध कालोनी विकास में हल्का पटवारी के द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है. हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के सहयोग से अनावेदकगण द्वारा बिना व्यपवर्तन एवं बिना लायसेंस के अवैध कालोनी निर्माण के उद्देश्य से वाद भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किया गया. इस प्रकार पटवारी कुंजन राम देवांगन एवं अनावेदक मनीष अग्रवाल के द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 172 एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किया गया है.
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सक्ती एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च एवं छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है. इसके साथ अनावेदक मनीष कुमार अग्रवाल पर एक लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर वाद भूमि खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्ट, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्ट, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर शासन मद में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है.
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