मनीष मारू, आगर-मालवा। जिले के सुसनेर न्यायालय में प्रेक्टिस करने वालों वकीलों का बड़ा फैसला सामने आया है। वकीलों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और मासूम के साथ दरिंदगी (रेप) पर रोक लगाने कड़ा व बड़ा फैसला लिया है। कानून के जानकार यदि इस तरह के फैसले लेते रहे तो काफी हद तक मासूम के साथ होने वाली दरिंदगी संभवतः रुक सकती है। लोग इस तरह की शर्मनाक हरकत करने के पहले कई बार सोचेंगे।
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आगर मालवा जिले के सुसनेर में गुरुवार को नगरीय क्षेत्र में 6 साल की नाबालिग बालिका के साथ हुए रेप के आरोपी का न्यायालय में कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। यह निर्णय आज शुक्रवार को सुसनेर न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ ने एक बैठक आयोजित कर सर्व सम्मति से लिया है। अभिभाषक संघ सुसनेर के अध्यक्ष राणा चितरंजन सिंह ने बताया कि बार एसोशिएशन नाबालिग के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा करता है।
सभी अभिभाषको ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पैरवी न्यायालय में नही करेंगे। साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसका प्रयास करेंगे।
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