अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार-प्रसार में पशुओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं।
बता दें कि छोटे जिलों में अक्सर पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करते पाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकता है।
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लाइसेंसधारी हथियार मालिकों से शस्त्र जमा कराने कहा गया था। आयोग के निर्देश के बाद भी अधिकारी रसूखदार से हथियार जमा नहीं करवा पाए है। जानकारी के अनुसार चुनाव में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर भी संबंधित अधिकारी शस्त्र जमा नहीं करा पाए है।
इसी कड़ी में 12,905 शस्त्र जमा नहीं करा पाए। इनमें राजधानी भोपाल में 177, ग्वालियर 227, इंदौर 65, कटनी 95, रीवा 98 यहां सबसे ज्यादा शस्त्र जमा नहीं किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में 2 लाख 70 हजार 920 लाइसेंसी बंदूक हैं। अलग-अलग कारणों से 856 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए।
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