सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का बड़ा असर हुआ है. शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए 9 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति शिक्षा का अधिकार के तहत निहित कार्यों को छह बिंदुओं में संपन्न करेगी. इसे भी पढ़ें : शिक्षा का अधिकार अधिनियम: छत्तीसगढ़ में हर साल कम हो रही सीट, बावजूद इसके नहीं हो पा रही फुल

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय टीम गठित करने का आदेश जारी किया गया है. इस नौ सदस्यीय समिति में बतौर अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, वहीं सदस्य के तौर पर पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम- सीईओ, आजाकविवि सहायक आयुक्त, मिशन संचालक जिला समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, एक प्राचार्य और एक पालक को शामिल किया जाएगा.

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कमेटी के कार्यों को छह बिंदुओं में उल्लेखित किया गया. इसमें आरटीई के तहत विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होने तक विद्यालयों में बनाए रखने के लिए सतत् प्रयास करने, विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने, जिलों में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय RTE पोर्टल पर पंजीकृत होने की बात कही गई है.

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इसके साथ ही समिति विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, लेखन सामग्री विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के साथ समिति नियमित रूप से त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन करेगी, साथ ही विद्यालयों के सघन निरीक्षण का तंत्र विकसित कर ज़िले में इस योजना के सफल संचालन के लिए उत्तरदायी रहेगी.