लक्षिका साहू, रायपुर। जिले की शासकीय एवं निजी गैस वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों के साथ जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई. इनमें से घरेलू एवं व्यासायिक गैस उपभोक्ता को सिलेण्डर डिलीवरी करने पर उसकी रसीद भी अनिवार्यतः देने के निर्देश दिए ताकि रिकॉर्ड संधारित किया जा सके और विपरित परिस्थितियों में उसकी पहचान आसानी से की जा सके. इसे भी पढ़ें : भिलाई टाउनशिप गोली कांड के आरोपी के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, बीएसपी एनफोर्समेंट की कार्रवाई…

घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण के लिए ज़िला प्रशासन के निर्देश पर आज जिले की शासकीय एवं निजी गैस वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई. अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने बैठक की अध्यक्षता की और जरूरी निर्देश दिए.

बैठक में गैस वितरण कंपनियों को सुरक्षा के निर्धारित सभी मानकों का पूरी तरह पालन करने की सख्त हिदायत दी गई. इसी तरह कंपनियों को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी सहुलियतों के लिए जरूरी सभी इंतजाम भी सुनिश्चित करने को कहा गया. अपर कलेक्टर ने जिले के सभी व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा उपभोक्ता कार्ड भी अनिवार्यतः जारी करने के निर्देश दिए.

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उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक रूप से गैस की आपूर्ति करने पर कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया जाए. कार्ड में रिकॉर्ड दर्ज नहीं करने पर गैस की आपूर्ति अवैध मानी जाकर संबंधित कंपनी के प्राधिकारी और वितरक के साथ-साथ उपयोगकर्ता के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन ने सभी गैस वितरकों से पिछले चार महीनों में व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी संबंधी लिखित जानकारी भी वितरकों से तलब की है. बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों सहित रायपुर जिले में कार्यरत सरकारी गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनी सहित समांतर निजी गैस कंपनी के प्रतिनिधि थे.

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होटल-संस्थानों को लेना होगा लाइसेंस

एक सौ किलो एलपीजी रखने वाले हॉटल-संस्थानों को लेना होगा लाइसेंस- रायपुर जिले में एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले हॉटल-व्यावसायिक संस्थानों को अब सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस लेना होगा. कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान राठौर ने आज पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों और वितरकों की बैठक में इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए.

राठौर ने कहा कि 100 किलो से अधिक द्रवीकृत गैस के सिलेण्डर एक साथ रखने वाले संस्थानों- होटलों के पास विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए. पेट्रोलियम कंपनी और वितरक दोनां संबंधित संस्था/होटल के विस्फोटक सुरक्षा लाइसेंस की एक प्रति भी अपने पास रखेंगे. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इसकी आकस्मिक जांच कराई जाएगी. बिना लाइसेंस के एक सौ किलो या उससे अधिक एलपीजी एक साथ रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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बैठक में अपर कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सभी गैस कंपनी-डीलर्स आगामी 15 दिनों में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले वाहनों के नंबर, ड्राइवर का नाम, वाहन का इंश्योरेंस, वाहन में लगे अग्निशामक यंत्र की नाप तौल विभाग से स्टेंपिंग की जानकारी खाद्य विभाग को लिखित रूप से उपलब्ध कराएं. हर वाहन में वजन तौलने की मशीन अनिवार्य रूप से रहे. उपभोक्ता को देने से पहले सिलेण्डर की तौल कर देना सुनिश्चित करें.

इसके साथ सभी गैस एजेंसी अपने गोडाउन का पता और कार्यरत कर्मचारी का नाम और नंबर भी अनिवार्य रूप से खाद्य अधिकारी को प्रदान करें. पेट्रोलियम कंपनी द्वारा रायपुर जिले में गैस डीलर की जांच नियमित समय पर की जाए और जांच रिपोर्ट की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को उपलब्ध कराएं.

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बैठक में निर्देश दिए गए कि गैस एजेंसी सभी गैस उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से होम डिलीवरी की सुविधा देंगे. जिन लोगों के पास सिंगल सिलेंडर है, उनको डबल सिलेंडर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. उपभोक्ता को बिल अनिवार्य रूप से दिया जाए. सारे कॉमर्शियल गैस उपभोक्ताओ से केवायसी भरवाया जाए. सभी गैस डीलर अपने पास जप्तशुदा गैस सिलेंडर, भरे और खाली की जानकारी भी खाद्य अधिकारी को दें.

प्राइवेट गैस डीलर अपने रेटिंग सर्टिफिकेट खाद्य अधिकारी को उपलब्ध कराएं. बैठक में अपर कलेक्टर ने घरेलू सिलेण्डरों का अनाधिकृत रूप से होने वाले व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए सभी सहायक खाद्य अधिकारी-खाद्य निरीक्षकों को सार्वजनिक रूप से ठेले, गुमटी में एक महीने के भीतर कॉमर्शियल सिलेंडर लेने का शपथ पत्र भरवाने के भी निर्देश दिए.