नई दिल्ली। ऑनलाइन ठगी और UPI फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस(Delhi Police) अब साइबर अपराध (cyber fraud) पीड़ितों को बड़ी राहत देने जा रही है। 1 नवंबर 2025 से राजधानी में साइबर अपराधों के लिए e-FIR दर्ज कराने की नई सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी, अकाउंट से अनधिकृत लेनदेन, फर्जी लिंक के जरिए फ्रॉड जैसे मामलों में पीड़ित को अलग से साइबर सेल या स्पेशल यूनिट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। पीड़ित सीधे अपने नजदीकी थाने में ही e-FIR दर्ज करवा सकेंगे।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल, तेज और पीड़ित-केंद्रित बनाना है। बढ़ते साइबर अपराधों में कई लोग शिकायत दर्ज कराने में देरी कर देते हैं, जिससे रकम वापस पाने की संभावना कम हो जाती है। नई व्यवस्था से तुरंत FIR दर्ज होने पर बैंक और तकनीकी एजेंसियों के जरिए पैसे ट्रेस और ब्लॉक करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सकेगी।
यह सुविधा पहले 10 लाख या उससे ज्यादा के मामलों थी
अभी तक यह सुविधा केवल 10 लाख रुपये या उससे अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों में लागू थी। लेकिन आम लोगों को राहत देते हुए पुलिस ने अब शिकायत दर्ज कराने की सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी है।
कैसे होगी शिकायत दर्ज?
किसी भी थाने में मौजूद इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क पर शिकायत दें।
यदि ठगी की राशि 1 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो पुलिस तुरंत e-FIR दर्ज करेगी।
इसके बाद केस की जांच संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच या IFSO (Intelligence Fusion & Strategic Operations) यूनिट द्वारा की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस नई व्यवस्था से शिकायत दर्ज होने में देरी नहीं होगी, और ठगी गई रकम को रोकने या ट्रैक करने की संभावना बढ़ जाएगी। दिल्ली पुलिस की इस सुविधा से जांच में भी आएगी तेजी
दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस प्रक्रिया से शिकायत दर्ज करना आसान होगा, जांच की गति बढ़ेगी, ठगे गए पैसों की रिकवरी की संभावना बढ़ेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी और पहचान में मदद मिलेगी. पहले शिकायत करने के लिए लोगों के पास सीमित विकल्प थे या तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना पड़ता था, या https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करनी पड़ती थी। अब थानों में e-FIR सुविधा शुरू होने से लोगों का भरोसा और भी बढ़ेगा।
पुलिस की अपील
किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें।
ठगी का अंदेशा होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें।
UPI या बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत सुरक्षित रखें।
साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक और सतर्क रहें।
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