रायपुर।  राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे स्टील उद्योग, जिनके द्वारा अधिकतम एक मेगावाट क्षमता तक के केप्टी पावर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, उनके लिए रियायती पैकेज लागू किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय नवा रायपुर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार ऐसे स्टील उद्योगों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिसूचित टेरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार में एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 80 पैसे प्रति यूनिट छूट के लिए रियायती पैकेज लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक अप्रैल 2019 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं हेतु लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य के स्टील उद्योग प्रतिस्पर्धा में बने रहें, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा जनहित में रियायती पैकेज लागू किया गया है।

रियायती पैकेज के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट किया गया है कि रियायती पैकेज के तहत ऊर्जा प्रभार में छूट की पात्रता, राज्य के ऐसे सभी स्टील उद्योगों के लिए रहेगी, जो अपनी सम्पूर्ण बिजली की आवश्यकता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त करते हैं। इन उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट की गणना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त की गई सम्पूर्ण बिजली की यूनिट्स पर 80 पैसे प्रति यूनिट के मान से आकलित की जाए।

इसी तरह रियायती पैकेज के तहत ऊर्जा प्रभार में छूट की पात्रता, राज्य के ऐसे सभी स्टील उद्योगों को भी रहेगी, जो एक मेगावाट क्षमता तक के केप्टिव पावर प्लांट का संचालन कर रहे है और अपनी बिजली की आंशिक आवश्यकता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त करते हैं। इन उद्योगों के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट की गणना, केवल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त की गई, बिजली की यूनिट्स पर 80 पैसे प्रति यूनिट की मान से आकलित की जाए। रियायती पैकेज के तहत ऊर्जा प्रभार में छूट की पात्रता, राज्य के अन्य ऐसे स्टील उद्योगों को नहीं रहेगी, जो एक मेगावाट से अधिक क्षमता के केप्टिव पावर प्लांट का संचालन कर रहे हैं और अपनी बिजली की आंशिक आवश्यकता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से प्राप्त करते हैं।